हमारे देश के बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिन्हें डेथ सर्टिफिकेट के बारे में नहीं पता है । बता दें कि डेथ सर्टिफिकेट इंसान की मृत्यु के बाद बनवाया जाता है और यह कहीं-कहीं पर इंसान को मृत प्रमाणित करने हेतु काम आता है । आज हम इस लेख में आपको दे सर्टिफिकेट के लिए कैसे आवेदन करना है? कैसे डाउनलोड करना है ? सब कुछ बताएंगे ।
डेथ सर्टिफिकेट क्या होता है ?
डेथ सर्टिफिकेट एक सरकारी दस्तावेज है जो कि मृत इंसान के परिवार वालों को दिया जाता है । जिस प्रकार लोगों के अन्य पहचान पत्र होते हैं , उसी प्रकारडेथ सर्टिफिकेट भी एक पहचान पत्र है जिससे यह पता लगता है कि मृत इंसान की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। यह डेथ सर्टिफिकेट इंसान को मृत प्रमाणित करने के काम में भी आता है ।इस डेथ सर्टिफिकेट की कहीं-कहीं पर बहुत जरूरत पड़ती है जैसे कि मृत व्यक्ति के प्रॉपर्टी के नॉमिनी को मृत व्यक्ति के प्रॉपर्टी त तब ही मिलती है जब वह इस डेथ डिफिकेट को दिखाता है । डेथ सर्टिफिकेट का प्रयोग मृत व्यक्ति के इंश्योरेंस को क्लेम करने के लिए भी किया जाता है ।
दस्तावेज का नाम | डेथ सर्टिफिकेट |
किसके द्वारा शुरू की गई | भारत सरकार द्वारा |
मृत्यु के कितने दिन बाद बनवाना होता है | मृत्यु के 21 दिन बाद डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होता है |
डेथ सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है | डेथ सर्टिफिकेट भारत का कोई भी नागरिक बनवा सकता है |
सरकारी वेबसाइट | https://crsorgi.gov.in/ |
डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लाभ
- डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से मृत व्यक्ति के परिवार जनों को बहुत सी जगहों पर लाभ हो सकता है ।
- डेथ सर्टिफिकेट द्वारा मृत व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके नामांकित व्यक्ति या फिर परिवार के लोगों को दी जा सकती है ।
- यदि मृत व्यक्ति ने किसी तरीके का इंश्योरेंस ले रखा था ,तो उस इंश्योरेंस को क्लेम करने हेतु भी डेथ सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है।
- इसके अलावा बहुत से सरकारी कामों में डेथ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ही सरकारी योजनाओं में भी डेथ सर्टिफिकेट देना होता है ।
- अगर विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाना है तो वहां पर भी उनके पति का डेथ सर्टिफिकेट मांगा जाता है।
डेथ सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है
डेथ सर्टिफिकेट मृत व्यक्ति के परिवार वाले बनवा सकते हैं । सरकार द्वारा अब डेथ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य हो गया है । डेथ सर्टिफिकेट मृत व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन तक में बनवाना होता है । पहले डेथ सर्टिफिकेट को ऑफलाइन तरीके से कार्यालय के हजारों चक्कर लगाकर बनवाना पड़ता था। परंतु अब सरकार ने मृत व्यक्ति के परिवार को थोड़ी राहत देने हेतु डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में भी शुरू कर दिया है ।
डेथ सर्टिफिकेट आवेदन हेतु जरूरी दस्तावेज
यदि आपको भी डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको भी कुछ दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ।जैसे कि :
- मृतक का आधार कार्ड
- मृतक की पासपोर्ट साइज फोटो
- चिकित्सालय द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आवेदन करता का पहचान पत्र
डेथ सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- डेथ सर्टिफिकेट बनवाने हेतु प्राप्त को सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट https://crsorgi.gov.in/ पर जाना होगा ।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जैसे ही आप चाहेंगे आपको New Register User पर क्लिक करके अपनी आईडी बनानी होगी ।
- आईडी बनाने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा ।आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारियों को आप को ध्यान पूर्वक भरना होगा ।
- इसके अलावा आपको फॉर्म में पूछे गई कुछ दस्तावेजों को अपलोड भी करना होगा ।
डेथ सर्टिफिकेट हेतु ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि कोई आवेदन करता किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकता है और ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है । तो उसे इस प्रक्रिया को फॉलो करना होगा :
- ऑफलाइन आवेदन करने हेतु सबसे पहले आवेदन करता को अपने नजदीकी जिला कार्यालय में जाना होगा ।
- वहां जाकर वहां पर काम करने वाले अधिकारी से मृत्यु पंजीकरण फॉर्म की मांग करनी होगी ।
- फिर वह अधिकारी आपको आवेदन फॉर्म दे देगा ।आपको इस आवेदन फॉर्म को ध्यान पूर्वक भरना होगा।
- आवेदन फॉर्म को भरने के बाद मांगी गई कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी को अटैच करके ,आवेदन फॉर्म के साथ अधिकारी को जमा करना होगा ।
- आगे की प्रक्रिया अधिकारी करेगा ।
निष्कर्ष
डेथ सर्टिफिकेट एक बहुत ही जरूरी सरकारी दस्तावेज है जो की बहुत सी जगहों पर मांगा जाता है । हमारे अपने के जाने के दुख में कभी-कभी हम सर्टिफिकेट को बनवाने में बहुत देर कर देते हैं । देश के कुछ नागरिक पैसे नहीं हैं जिन्हें सर्टिफिकेट को कैसे बनवाना है यह भी नहीं पता । हमने इस आर्टिकल में इस सरकारी दस्तावेज से संबंधित सभी जानकारियों को विस्तार से बताया है । हमने डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करें यह भी बताया है।
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