हमारे भारत देश मैं सभी लोग वाहनों चलाते है परंतु जितने लोग वाहनों का प्रयोग करते हैं उनमें से केवल आधे लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं । हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है परंतु अगर हम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो हमें एजेंट को हजारों रुपए देने पड़ते हैं। जिसके कारण से हमारे देश की मिडिल क्लास श्रेणी ड्राइविंग लाइसेंस बहुत कम बनवाती है । यदि आपको भी अपने हजारों रुपए बचाने हैं और स्वयं ही आवेदन करके सरकारी दाम पर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो हमने इस लेख में कैसे आवेदन करना है उसकी पूरी प्रक्रिया विस्तार से बताई है आप इस लेख को अंत तक पढ़े ।
क्या होता है ड्राइविंग लाइसेंस ?
ड्राइविंग लाइसेंस एक तरीके का सरकारी दस्तावेज है जिसको बनवाना हमारे देश की सरकार द्वारा अनिवार्य घोषित किया गया है। यह लाइसेंसउन सभी लोगों को बनवाना अनिवार्य है जो कि 18 वर्ष से ऊपर है और वाहन चलाते हैं । वह सभी लोग जो कि 18 वर्ष से ऊपर है वह ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकड़ आता है तो उसे अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ता है।
कितने प्रकार के होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस
- मोटर साइकिल विदाउट गियर : जिस मोटरसाइकिल की कैपेसिटी 50cc तक होती है और जब मैं गेयर नहीं होते उन्हें मोटरसाइकिल विदाउट गियर कहा जाता है। इस जमीन लाइसेंस को पाने के लिए आवेदक की उम्र 16 साल से ज्यादा होनी चाहिए ।
- मोटर साइकिल विथ गियर: जिन मोटर साइकिल में गियर होती हैउनके लिए इस प्रकार का लाइसेंस लिया जाता है। इस लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष की होनी चाहिए।
- ट्रांसपोर्ट व्हीकल : इस लाइसेंस में आवेदन करने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष से ऊपर होने चाहिए और किसी किसी राज्य में तो 20 साल से ऊपर होनी चाहिए ।
लाइसेंस अगर खो जाए तो क्या करें
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है । आपको आरटीओ ऑफिस द्वारा डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है बस आपको इस प्रक्रिया का पालन करना होगा :
- यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाकर FIR करनी होगी ।
- FIR करवाने के बाद FIR की एक कॉपी आप भी रख ले ताकि भविष्य में काम आ सके ।
- अब आपको नोटरी ऑफिस में जाना होगा और वहां जाकर एक एफिडेविट स्टांप पेपर बनवाना होगा जिसमें कि आप यह लिखेंगे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस सचमुच हो गया है ।
- फिर अभी तबीयत पेपर और एफ आई आर की कॉपी को ले जाकर आरटीओ ऑफिस में जमा कर दें ।
- फिर आरटीओ ऑफिस वाले अधिकारी आपको डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा ।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए केवल वही व्यक्ति आवेदन कर सकता है जोकि नाबालिक ना हो ।
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 वर्ष तो होनी ही चाहिए ।
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के सड़क पर गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है ।इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है ।
ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित कोई जरूरी जानकारी
- ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा ।
- लर्निंग लाइसेंस बनवाने के 1 महीने बाद आप को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा ।
- जिसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना होगा । ड्राइविंग टेस्ट के लिए आपको एक दिनांक दिया जाएगा जिस दिन जाकर आपको यह टेस्ट देना होगा।
- जिस भी वाहन के लिए आपने आवेदन किया है भले टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर आपको उस वाहन को अधिकारी के सामने अच्छे से चलाना होगा ।
- ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट को पास करने के लिए आपको अधिकारी के सभी निर्देशों का एवं ट्राफिक रूल्स का पालन करना होगा ।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया
- ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आपको सबसे पहले इस की ऑफिशियल वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाना होगा ।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको बहुत से राज्य दिखाई देंगे। आप जिस राज्य में रहते हैं आपको उस राज्यों को सेलेक्ट करना होगा ।
- जैसे ही आप अपने राज्य का चुनाव करेंगे आपको अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प दिखाई देगा ।
- जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपको और भी बहुत सारे विकल्प दिखाई देंगे। जिसका चुनाव आपको अपने अनुसार करना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस निष्कर्ष
ड्राइविंग लाइसेंस एक तरीके का सरकारी दस्तावेज है जो कि हर 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है यदि वह वाहन का प्रयोग करते हैं । यदि आप किसी एजेंट से शामिल लाइसेंस बनवाते हैं तो आपको हजारों का खर्च उठाना पड़ सकता है । हम भी इस आर्टिकल में आप कैसे आवेदन कर सकते हैं या अच्छे से बताया है । आशा है कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया एवं जानकारी पूर्ण लगा होगा ।
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